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5 से 18 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन

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पारदर्शी विकास ब्यूरो 

कुशीनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अगस्त 2026 माह का निःशुल्क खाद्यान्न 5 अगस्त से 18 अगस्त तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में दी।

उन्होंने बताया कि वितरण शुरू होने से पहले उचित दर की दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की निगरानी में कराया जाएगा। वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे।

अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 10 किलोग्राम गेहूँ एवं 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किलोग्राम गेहूँ एवं 4 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण अवधि के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे लाभार्थी किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, उन्हें 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक निर्धारित समय पर खोलकर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराया जा सके।