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आगरा में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में गैंगस्टर आलोक यादव को उम्रकैद

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PARDARSHI VIKASH NEWS आगरा के कल्याणी हाइट्स के पास वर्ष 2023 में युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले गैंगस्टर आलोक यादव को एडीजे-25 मदन मोहन की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामला 25 जून 2023 का है, जब न्यू आगरा क्षेत्र में कल्याणी हाइट्स अपार्टमेंट के पीछे यमुना किनारे बैठे युवकों पर फार्च्यूनर सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई थीं। इस फायरिंग में राहुल और नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपियों ने घायल राहुल को अपने साथ ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया और फिर फरार हो गए थे।थाना न्यू आगरा पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान कई आरोपियों के नाम सामने आए। 28 अगस्त 2023 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अन्य आरोपियों की फाइल अलग करते हुए कालिंदी विहार टेढ़ी बगिया निवासी हिस्ट्रीशीटर आलोक यादव के खिलाफ ट्रायल चलाया गया।अभियोजन पक्ष ने घायल राहुल, नीरज समेत कुल 11 गवाह अदालत में पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आलोक यादव को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।आलोक यादव का नाम टेढ़ी बगिया के चर्चित राज चौहान हत्याकांड में भी सामने आया था। 23 जनवरी को गेस्ट हाउस में हुई हत्या की साजिश के मामले में वह आरोपी है। 14 मई को उसे फिरोजाबाद जेल से बी वारंट पर कोर्ट में पेश किया गया था।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आलोक यादव पर मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी का माल बरामदगी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसे नई उम्र का खतरनाक गैंगस्टर मानती है।