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आजम खान की सजा बढ़ाने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से जवाब तलब

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PARDARSHI VIKASH NEWS इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को पूर्व सांसद और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह याचिका कथित ड्यूल पैन कार्ड मामले से जुड़ी है, जिसमें आजम खान ने अपनी दोषसिद्धि और सजा बढ़ाकर 10 वर्ष किए जाने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि निचली अदालतों के फैसले कानूनी और तथ्यात्मक त्रुटियों पर आधारित हैं।न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सहित अन्य वकीलों की दलीलें सुनीं। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सरकार से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है।मामले में आरोप है कि चुनावी नामांकन के दौरान पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी में हेरफेर किया गया था। इसी आधार पर आजम खान पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत केस दर्ज हुआ था।विशेष अदालत रामपुर ने उन्हें दोषी ठहराया था, जिसे अपीलीय अदालत ने भी बरकरार रखा। बाद में राज्य सरकार की अपील पर सजा को बढ़ाकर 7 साल से 10 साल कर दिया गया था।हाईकोर्ट ने अब अधीनस्थ अदालत के पूरे रिकॉर्ड भी तलब किए हैं और मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।