
पारदर्शी विकास न्यूज़ कुशीनगर। चीनी के निर्धारित भंडारण नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिलाधिकारी संजय चौहान ने पडरौना, खड्डा, तमकुहीराज, कप्तानगंज, कसया और हाटा तहसीलों में स्टॉक की जांच के लिए समितियां गठित की हैं।भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने के 15 दिनों से अधिक समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकेंगे। सामान्य क्षेत्रों में एक समय में अधिकतम 1,000 क्विंटल चीनी रखने की सीमा तय है, जबकि कोलकाता के विस्तारित महानगरीय क्षेत्रों और असम में यह सीमा 2,000 क्विंटल है।समितियों को चीनी मिलों, डीलरों और स्टॉक होल्डर्स का भौतिक निरीक्षण कर नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई होगी। निरीक्षण और कार्रवाई की रिपोर्ट प्रतिदिन जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय में देनी होगी।