
पारदर्शी विकास न्यूज़ औरैया। खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने 15 खाद्य कारोबारियों पर कुल 5.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में कई नमूने अवमानक और मिथ्याछाप पाए गए थे। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य विभाग ने नमूनों को प्रयोगशाला भेजा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ परिवाद दाखिल किए गए थे। इनमें रमाकांत स्वीट हाउस पर पनीर में कमी मिलने पर 25 हजार, बालाजी स्वीट हाउस पर खोया के लिए 35 हजार और एमके ट्रेडर्स पर सरसों के तेल के लिए 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा सत्यप्रकाश पर पनीर और छेना के लिए 75 हजार, अखिलेश कुमार पर 85 हजार, कमल सिंह पर 50 हजार और कौशकी आइसक्रीम पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अन्य कारोबारियों पर भी दूध, मिठाई, जूस और बर्फी के नमूनों में कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सुनील कुमार ने कारोबारियों से आगामी त्योहारों के मद्देनजर शुद्ध और ताजे खाद्य पदार्थ बेचने की अपील की। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।