
पारदर्शी विकास न्यूज़ लखनऊ। वार्ड-73 फैजुल्लागंज (तृतीय) की पार्षदी को लेकर चल रहे विवाद में भाजपा नेता प्रदीप कुमार शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हो गया है। अब समाजवादी पार्टी के नेता ललित तिवारी को पार्षद पद की शपथ दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। मामला नगरीय निकाय चुनाव-2023 का है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला ने चुनाव जीता था, लेकिन सपा प्रत्याशी ललित तिवारी ने आरोप लगाया कि नामांकन के दौरान जरूरी जानकारी और दस्तावेज छिपाए गए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन रद्द करते हुए ललित तिवारी को निर्वाचित घोषित कर दिया था।12 मई को हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर ललित तिवारी को शपथ दिलाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ प्रदीप शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया।हाईकोर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न होने पर मेयर, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा