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सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद

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PARDARSHI VIKASH NEWS इटावा में पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश विनीता विमल की अदालत ने आरोपी प्रशांत कुमार को दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़ित बच्ची के पुनर्वास पर खर्च की जाएगी। यह फैसला घटना के चार माह दस दिन के भीतर सुनाया गया। मामला बसरेहर क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 10 जनवरी 2026 को सात वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। आरोप है कि पड़ोसी प्रशांत कुमार उसे पैसों का लालच देकर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची रोते हुए घर पहुंची और मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा दस दिन के भीतर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।