
पारदर्शी विकास न्यूज़ सुलतानपुर। जिले के 17 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने पति-पत्नी समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा।मामला वर्ष 2009 का है, जब बकाया रकम के विवाद में राजेश गुप्ता का कथित रूप से अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने घटना के बाद शव का अंतिम संस्कार कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी सात आरोपियों को हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। अब दोषियों की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा।