
PARDARSHI VIKASH NEWS लालपुर-पांडेयपुर थाना में एक दंपति ने आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज इस केस में आरोप लगाया गया है कि एक महिला के मोबाइल नंबर से बनाई गई इंस्टाग्राम आईडी पर दंपति का निजी वीडियो और अश्लील सामग्री साझा की जा रही थी। पीड़ितों का कहना है कि इससे उनकी सामाजिक छवि खराब हो रही है।दंपति के अनुसार, वीडियो दिसंबर 2025 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। उन्होंने संबंधित महिला से वीडियो हटाने की मांग की, लेकिन आरोप है कि वीडियो हटाने के बजाय उन्हें धमकियां दी गईं। पीड़ितों ने पहले स्थानीय थाने और साइबर क्राइम थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख किया।Civil Judge Senior Division Fast Track Court के निर्देश पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 351(3), 352, 356(2) और आईटी एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कराने और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, विवादित अकाउंट पर बड़ी संख्या में अश्लील पोस्ट और वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।