
पारदर्शी विकास न्यूज़ महोबा। जिले में संचालित और नए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले सभी कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेमचंद यादव ने सभी कोचिंग संस्थानों के भवनों को राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के मानकों के अनुसार तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।जिला विद्यालय निरीक्षक ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को कोचिंग सेंटरों के भवनों की जांच कर एनबीसी मानकों के अनुपालन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को मजबूत करना है।प्रशासन के अनुसार सभी कोचिंग संस्थानों में फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी। शासन के निर्देशों के तहत कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण भी जरूरी है।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो संस्थान निर्धारित मानकों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे कोचिंग सेंटरों को सील भी किया जा सकता है।प्रशासन की इस पहल से जिले के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने और विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल मिलने की उम्मीद है।