
PARDARSHI VIKASH NEWS हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के कसोल और आसपास के जंगलों में आयोजित होने वाली रेव पार्टियों को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुल्लू और संबंधित एसडीएम के तबादले के आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि जंगलों में इस प्रकार के आयोजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने पाया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद रेव पार्टियों के आयोजकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।यह मामला एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें कसोल और आसपास के क्षेत्रों में रेव पार्टियों, नशे के बढ़ते चलन और कथित अवैध गतिविधियों पर चिंता जताई गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष ऐसी पार्टियों के प्रचार-प्रसार, टिकट बिक्री और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का भी उल्लेख किया गया। कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए सख्ती दिखाई है।मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक और संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के आयोजनों पर प्रभावी निगरानी और नियमन जरूरी है। प्रशासन से अपेक्षा की गई है कि वह भविष्य में ऐसे आयोजनों पर कड़ी नजर रखे और नियमों का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करे।