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मारपीट मामले में 3 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा

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पारदर्शी विकास न्यूज़  हमीरपुर। कोतवाली नगर क्षेत्र में दर्ज मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 वर्ष के साधारण कारावास और 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह मामला वर्ष 2021 का है, जिसमें आरोपियों पर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने, गाली-गलौज और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने सजा सुनाते हुए प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयान महत्वपूर्ण रहे, जिसके आधार पर आरोप साबित हुए।न्यायालय के फैसले के बाद तीनों दोषियों को सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।