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मदरसों की ATS जांच पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

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PARDARSHI VIKASH NEWS प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के मदरसों की एटीएस जांच के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल जांच शुरू होना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश के करीब 4,000 संस्थानों की जांच कराई जा रही है। मदरसा प्रबंधन समिति और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने इस जांच को चुनौती देते हुए रोक लगाने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जांच के नाम पर मदरसों को परेशान किया जा रहा है और इसके आधार पर आगे कार्रवाई की आशंका है। हालांकि हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा कि संबंधित संस्थान जांच समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यह याचिका 9 दिसंबर 2025 के उस सरकारी आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसके तहत एटीएस जांच के निर्देश दिए गए थे।यह फैसला जस्टिस नीरज तिवारी और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनाया।