
PARDARSHI VIKASH NEWS मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 का नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें सरकारी नौकरी के लिए दो से अधिक बच्चों की पाबंदी को बरकरार रखा गया है। इससे पहले इस शर्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था और उसे सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी थी, लेकिन अब सरकार ने पुराने नियम को ही बनाए रखने का फैसला किया है।नए प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके दो से अधिक जीवित बच्चे हैं और उनमें से किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के पहले से एक बच्चा है और अगले प्रसव में जुड़वां या अधिक बच्चे होते हैं, तो उसे भी अपात्र माना जाएगा।इसके अलावा नए नियमों में प्रोबेशन, सीनियरिटी और ग्रेडेशन सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। अगर प्रोबेशन अवधि खत्म होने के छह महीने के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता, तो कर्मचारी को स्वतः स्थायी माना जाएगा।ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान है कि आपराधिक मामलों, बर्खास्तगी, बहुविवाह या मानसिक-शारीरिक अयोग्यता की स्थिति में भी उम्मीदवार नौकरी के लिए अयोग्य होंगे। हालांकि लंबित आपराधिक मामलों पर लगे प्रतिबंध को लेकर कर्मचारी संगठनों ने चिंता जताई है।सरकार ने इस ड्राफ्ट पर 15 जून तक सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।