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नाबालिग अपहरण मामले में अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा

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पारदर्शी विकास न्यूज़ बांदा
वर्ष 2020 के नाबालिग अपहरण मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना बबेरु क्षेत्र का है, जहां नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग को सकुशल बरामद कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।न्यायालय में प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई।