
पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मौदहा थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2017 में दर्ज मुकदमे में आरोपी संदीप कुमार पर 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप विशेष पॉक्सो कोर्ट, हमीरपुर ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोषसिद्ध मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।मामले की विवेचना निरीक्षक अनिल कुमार ने की, जबकि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई।