
पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी वीरपाल उर्फ वीरा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला वर्ष 2017 में राठ थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट तथा अपहरण संबंधी धाराओं में दोषी पाया। अभियोजन विभाग और पुलिस की समन्वित कार्रवाई के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।