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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा

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PARDARSHI VIKASH NEWS फर्रुखाबाद। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के नौ साल पुराने मामले में पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने दोषी आनंद शाक्य को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 24 अप्रैल 2017 का है, जब थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के अनुसार, खेत से लौटने पर घर की अलमारी खुली मिली, जिसमें रखे सोने-चांदी के आभूषण और 74 हजार रुपये गायब थे तथा बेटी भी घर पर नहीं थी। जांच के दौरान ग्रामीणों ने आनंद शाक्य और अन्य लोगों को किशोरी को बेहोशी की हालत में ई-रिक्शा से ले जाते देखा था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आनंद शाक्य को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।