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निजी भूमि पर दुकानों की नीलामी पर हाईकोर्ट की रोक

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पारदर्शी विकास न्यूज़ औरैया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया नगर पालिका परिषद द्वारा मोहल्ला खानपुर स्थित गाटा संख्या 294/1 की भूमि पर बनाई गई दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तक दुकानों के आवंटन, बिक्री अथवा किसी तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने पर भी रोक लगाई है। मामला शुक्ला परिवार की पुश्तैनी भूमि से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार ने रिट याचिका संख्या Writ-C No. 34495 of 2026 दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि निजी भूमि का अधिग्रहण किए बिना नगर पालिका ने दुकानों का निर्माण कराया और नीलामी शुरू कर दी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशुतोष त्रिपाठी और हिमांशु पांडे ने वर्ष 1997 के मुकदमे के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें नगर पालिका द्वारा भूमि पर अधिकार न होने की बात कही गई थी। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार और नगर पालिका से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के पुत्र अधिवक्ता लवी शुक्ला ने लोगों से विवादित भूमि की वास्तविक स्थिति जाने बिना नीलामी में निवेश न करने की अपील की।