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सीज 398 किलो असुरक्षित हल्दी गायब, तीन पर मुकदमा

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पारदर्शी विकास न्यूज़ कानपुर नगर। चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स से सीज की गई करीब 398 किलोग्राम हल्दी पाउडर गायब होने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों में प्रतिष्ठान मालिक विजय चौरसिया, खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार चौरसिया और रिक्कू चौरसिया शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार के अनुसार, 11 जून को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने एफ-27, चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान 16 बोरियों में करीब 400 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला था। संदेह होने पर दो किलोग्राम हल्दी का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा गया, जबकि शेष करीब 398 किलोग्राम हल्दी को सीज कर प्रतिष्ठान के खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में सौंप दिया गया था। सीज हल्दी की कीमत करीब 1.19 लाख रुपये बताई गई है।10 अगस्त को प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्ट में हल्दी पाउडर का नमूना अधोमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद 11 अगस्त को खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने प्रतिष्ठान का दोबारा निरीक्षण किया। इस दौरान सीज की गई 398 किलोग्राम हल्दी मौके पर नहीं मिली। जांच में सीज खाद्य सामग्री को प्रतिष्ठान से हटाए जाने की बात सामने आई।इसके बाद विभाग ने चकेरी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 60 के तहत भी आगे कार्रवाई की जाएगी।