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समोसा दुकानदार हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

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PARDARSHI VIKASH NEWS  रंगदारी न देने पर समोसा दुकानदार की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने आरोपी पर 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।घटना 7 नवंबर 2023 की है। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के बहेलियन नगला गांव निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पिता फूल सिंह गांव में समोसे की दुकान चलाते थे। आरोपी मोनू उर्फ पुष्पेंद्र सिंह ने शराब पीने के लिए एक हजार रुपये की रंगदारी मांगी थी। विरोध करने पर वह गाली-गलौज करते हुए चला गया।आरोप है कि कुछ देर बाद मोनू बेलचा, डंडा और अन्य हथियारों के साथ वापस लौटा और लोहे के बेलचे से फूल सिंह के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल फूल सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।मामले में आरोपी की मां पुष्पा देवी पर भी मारपीट और धमकी देने का आरोप था। अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया और छह माह की सदाचार परिवीक्षा पर 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पंचायतनामा और हथियार की बरामदगी जैसे साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि फूल सिंह बिजली के खंभे से टकराकर घायल हुए थे, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया।