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दुष्कर्म मामले में आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

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पारदर्शी विकास न्यूज़ हमीरपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें पीड़िता की तहरीर पर धारा 376, 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मजबूत पैरवी की, जिसके बाद जिला/सत्र न्यायालय ने आरोपी प्रमोद कुमार को दोषी पाया।‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत हुई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालत ने यह सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन अधिकारी और पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।