
पारदर्शी विकास न्यूज़ औरैया। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों और करदाताओं को राहत देने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। 16 अक्टूबर से प्रभावी यह योजना तीन माह तक चलेगी। इसके तहत पुराने बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी।उपायुक्त प्रशासन राज्य कर प्रदीप कुमार के अनुसार, 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज और अर्थदंड माफ होगा। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 10 प्रतिशत ब्याज और 90 प्रतिशत अर्थदंड, एक से पांच करोड़ रुपये तक 25 प्रतिशत ब्याज और 75 प्रतिशत अर्थदंड तथा पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज और अर्थदंड में छूट मिलेगी।पात्र व्यापारी राज्य कर विभाग के पोर्टल comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी 15 दिनों में बकाये का सत्यापन करेंगे। प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र व्यापारियों को निर्धारित समय में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।