
PARDARSHI VIKASH NEWS केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ा एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत आम ग्राहकों के लिए डीजल खरीद की सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के अनुसार कोई भी ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही रिटेल पेट्रोल पंप से खरीद सकेगा। साथ ही इस डीजल को आगे बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।सरकार ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अब फैक्ट्रियों, बड़ी कंपनियों और कॉमर्शियल संस्थानों को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा। इन्हें केवल अधिकृत बल्क सप्लाई पॉइंट्स या अपने निर्धारित कंज्यूमर पंप से ही डीजल खरीदना होगा। यह नियम शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू किया गया है।पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में रिटेल पंपों पर असामान्य रूप से बढ़ी हुई खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। जांच में पाया गया कि कीमतों में अंतर के कारण बड़े उपभोक्ता थोक के बजाय रिटेल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा था।सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश में ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी।