news-details

पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई

You can share this post!

 

PARDARSHI VIKASH NEWS पंचायत चुनाव तय समय पर कराने को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला राज्य में पंचायत चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने से जुड़ा है। याचिका पर अब तक छह बार सुनवाई टल चुकी है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ द्वारा की जाएगी। पिछली सुनवाई 25 मई को हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया था। इसके बाद से यह मामला लंबित है।याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया का पूरा और स्पष्ट कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था और पूछा था कि समयसीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते।इसके बाद 25 मार्च और 8 अप्रैल सहित कई तारीखों पर सुनवाई तय हुई, लेकिन विभिन्न कारणों से बार-बार टलती रही। अब तक राज्य निर्वाचन आयोग अपना हलफनामा दाखिल कर चुका है।हाईकोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले कराए जाने चाहिए। अदालत ने यह भी पूछा था कि क्या आयोग संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समय पर चुनाव कराने की स्थिति में है या नहीं।मामले में यह भी कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव समय पर कराना संवैधानिक रूप से जरूरी है। आज की सुनवाई में कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण निर्देश या आदेश आने की संभावना जताई जा रही है।